तीस हजारी बवाल: हाईकोर्ट का आदेश, जांच पूरी होने तक दो पुलिस अधिकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

 


तीस हजारी बवाल: हाईकोर्ट का आदेश, जांच पूरी होने तक दो पुलिस अधिकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई


दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में झड़प मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जब जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
 

हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सुरक्षा के अनुरोध वाली दो पुलिस अधिकारियों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) और अन्य बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला
उत्तरी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार(2 नवंबर) दोपहर बाद लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हो गया। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

वकीलों की भीड़ बढ़ती देख पुलिसकर्मियों ने हवा में गोली चलाई, जो एक वकील के लग गई। इससे गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटने के साथ ही कोर्ट परिसर में खड़ी एक जिप्सी व 13 बाइकों सहित 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

पूरे मामले में एक एडीसीपी, दो एसएचओ सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। उधर, वकीलों ने अपने आठ साथियों के घायल होने की बात कही। देर शाम तक कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल रहा।